नई दिल्ली | [Thehind24 डेस्क]
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹2,000 के नोटों को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 19 मई 2023 को जब इन गुलाबी नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया था, तब से अब तक कुल 98.42 प्रतिशत नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। हालांकि, करोड़ों की वैल्यू के नोट अभी भी जनता के पास मौजूद हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹2,000 के नोटों को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 19 मई 2023 को जब इन गुलाबी नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया था, तब से अब तक कुल 98.42 प्रतिशत नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। हालांकि, करोड़ों की वैल्यू के नोट अभी भी जनता के पास मौजूद हैं।
₹5,609 करोड़ मूल्य के नोट अभी भी सर्कुलेशन में
आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 19 मई 2023 को बाजार में ₹3.56 लाख करोड़ मूल्य के ₹2,000 के नोट चलन में थे। 31 जनवरी 2026 तक यह घटकर मात्र ₹5,609 करोड़ रह गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब केवल 1.58% नोट ही बाजार में या लोगों के पास बचे हुए हैं।
क्या अभी भी ‘लीगल टेंडर’ हैं ये नोट?
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 के बैंक नोट अभी भी ‘लीगल टेंडर’ (Legal Tender) बने रहेंगे। यानी इन नोटों की वैल्यू खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये अब रोजमर्रा के लेनदेन के लिए सामान्य दुकानों या बैंकों में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इन्हें केवल निर्धारित आरबीआई कार्यालयों के माध्यम से ही बदला या जमा किया जा सकता है।
अगर आपके पास अभी भी हैं ₹2,000 के नोट, तो क्या करें?
अगर आपके पास अब भी गुलाबी नोट बचे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें निम्नलिखित तरीकों से बदल सकते हैं:
- RBI के क्षेत्रीय कार्यालय: देश भर में आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालय (Issue Offices) हैं, जहां जाकर आप ये नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं।
- भारतीय डाक (India Post): यदि आप आरबीआई कार्यालय नहीं जा सकते, तो आप किसी भी डाकघर के माध्यम से अपने ₹2,000 के नोटों को आरबीआई के निर्दिष्ट कार्यालयों में भेज सकते हैं। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
कब शुरू हुई थी वापसी की प्रक्रिया?
बता दें कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत ₹2,000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। शुरुआत में बैंकों में नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर 2023 तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया था। उसके बाद से यह सुविधा केवल आरबीआई के केंद्रों तक सीमित कर दी गई है।
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