थाना बाराद्वार के प्रार्थी भैय्या लाल पाटले के पुत्र प्रदीप पाटले की कल मृत्यु उपरांत उसके दाह संस्कार करते समय सरपंच जगदीश उरांव,अमृत उरांव,राजकुमार उरांव,विश्राम उरांव,सहदेव उरांव,सिपाही लाल
उरांव,उमाशंकर उरांव,कमलेश उरांव एवम अन्य मिलकर उस स्थान को जाति विशेष का होना बताते हुए शव में पानी डालकर लात मारके फेक दिए और अभद्र शब्दो का प्रयोग किये जिसकी प्रार्थी द्वारा शिकायत पर थाना बाराद्वार में आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 147,297,295क भादवि के अंतर्गत गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय सक्ती श्रीमती श्रद्धा सिंह के समक्ष थाना बाराद्वार द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस.अग्रवाल की उपस्थिति में केस डायरी प्रस्तुत कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपीगणों को पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय सक्ती श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा आरोपीगणों की रिमांड स्वीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया गया।
