सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए [CCPA] ने एक राहत भरी घोषणा की है. सीसीपीए ने रेस्टोरेंट और होटलों में सर्विस चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. अब आपके बिल में सर्विस चार्ज लगकर नहीं आएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक अब से कोई भी रेस्टोरेंट और होटल अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं.
गाइडलाइंस के मुताबिक, सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करेगा, रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है. रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सर्विस चार्ज वैकल्पिक, स्वैच्छिक और ग्राहक के विवेक पर है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत
आदेश के मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस उपभोक्ताओं से किसी अन्य नाम से नहीं लिया जा सकता और न ही इसे भोजन बिल में जोड़ा जा सकता है. सीसीपीए के आदेश के मुताबिक, अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर रेस्टोरेंट शिकायत दर्ज करा सकते हैं.