छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी टू ईट वितरण का काम महिला स्व सहायता समूह से कराने के अपने आदेश को अंतिम फैसले तक यथावत रखा है। दरअसल, राज्य शासन ने रेडी टू ईट उत्पादन का काम ऑटोमेटिक मशीन से कराने का फैसला लिया है। जिसके खिलाफ महिला स्वसहायता समूह ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की है। बीज निगम ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। शुक्रवार को मामले में बहस के बाद हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल या फिर अंतिम आदेश तक अंतरिम राहत के आदेश को यथावत रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब पांच अप्रैल को होगी।
