राज्य की खबर

खनिज विभाग ने कि कार्यवाही, खदान और क्रेशर को किया सील

रायपुर। तहसील सूरजपुर के ग्राम देवीपुर में स्थित क्रेशर एवं खदान में एमएमडीआर एक्ट 1957 गौण खनिज नियम 2015 छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन तथा भंडारण नियम 2009 के अंतर्गत जांच के दौरान खनन एवं भंडारण नियमों का उल्लंघन पाया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर रायपुर खनिज विभाग के उड़नदस्ता टीम द्वारा देवीपुर में स्थित श्रीमती मीना गोयल के क्रेशर एवं खदान पर कार्यवाही करते हुए खदान व क्रेशर को सील कर दिया गया है। उड़नदस्ता की टीम ने सक्षम अधिकारी के आदेश तक संबंधित क्रेशर एवं खदान नहीं खोलने और उपयोग नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।

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