न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय अकलतरा श्रीमान आनंद बोरकर द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चारपहिया वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट कर एक 07 वर्षीय बालिका की मृत्यु एवं एक व्यक्ति को चोट कारित करने के अपराध में आरोपी को 01 वर्ष कारावास एवम अर्थदंड की सुनाई सजा।
घटना 24 जनवरी 2016 दोपहर के लगभग 02 बजे कृष्णा सायकल स्टोर के सामने मुख्य मार्ग ग्राम पंतोरा की है,प्रार्थी रामकृष्ण निवासी पंतोरा अपनी साइकिल से अपने साढू फिरतराम के घर जा रहा था जब वह कृष्णा सायकल स्टोर के सामने पहुचा तब कोरबा तरफ से आरोपी संजय केंवट निवासी ग्राम रलिया जिला कोरबा अपनी सफेद रंग की कार को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पहले प्रार्थी की साइकिल को टक्कर मारा जिससे उसे हाथ एवं पैरों में चोट आई साथ ही प्रार्थी के पास खड़ी श्रुति जायसवाल आयु 07 वर्ष निवासी पंतोरा को टक्कर मारते हुए पास बने ग्राम के प्रवेश द्वार से टकरा गया जिससे वाहन एवं प्रवेश द्वार के बीच श्रुति जायसवाल चिपक कर मौके पर ही बेहोश हो गई।
प्रार्थी द्वारा कुछ समय बाद ही चौकी पंतोरा में घटना की नामजद सूचना दी जंहा आरोपी के विरुद्ध धारा279,337भादवि का बिना नम्बरी अपराध कायम कर नम्बरी हेतु थाना बलौदा भेजा गया,घटना में आई चोट के परिणामस्वरूप श्रुति जायसवाल की मृत्यु हो जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा 304A भादवि भी जोड़ी गई एवं विवेचना पूर्ण होने उपरांत आरोपी संजय केवट के विरुद्ध धारा 279,337,304A भादवि अंतर्गत चालान माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय अकलतरा में प्रस्तुत किया गया।
अकलतरा न्यायालय में गवाहो के परीक्षण,प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अकलतरा श्रीमान आनंद बोरकर द्वारा आरोपी को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उक्त घटना कारित करने का दोषी पाते हुए धारा 304A भादवि में 01 वर्ष कारावास के साथ अर्थदंड एवं शेष धाराओं में अर्थदंड
की सजा सुनाई अर्थदंड अदा न करने पर पृथक से कारावास का का आदेश दिया।
मामले में शासन की तरफ से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकलतरा एस. अग्रवाल ने पैरवी की।