अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। इस महीने की आखिरी तारीख तक अगर आप अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने के साथ-साथ आपकी बैंकिंग सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं । इनकम टैक्स कानून के क्लाज 41 और सेक्शन 139AA के अनुसार अब पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रुख बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने अपने सभी कस्टमर को हिदायत देते हुए कहा कि पैन और आधार लिंक करने की पूरी प्रक्रिया 30 जून तक जरूर कर लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा, ‘किसी प्रकार की असुविधा और मुश्किल से बचने के लिए हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वह 30 जून तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक कर लें। बैंक ने कहा, अगर कस्टमर पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो चुनिंदा ट्रांजैक्शन पूरे नहीं किए जा सकेंगे। वहीं, एचडीएफसी बैंक ने भी SMS के जरिए अपने ग्राहकों को आधार और पैन लिंक करने को कहा है।