प्रयागराज। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति नाबालिग है तो वो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता। यदि ऐसा होता है तो पाक्सो एक्ट के तहत ये अपराध है। मामले में कोर्ट ने नाबालिग पति को सरकारी आश्रय स्थल में रखने का दिया आदेश है।
जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पति के बालिग होने के बाद वो अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी के भी साथ जाने के लिए स्वतंत्र होगा। आजमगढ़ की रहने वाली होशिला देवी ने हाईकोर्ट में याचिक दी थी। उन्होंने याचिका के जरिए नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की थी।