राज्य की खबर

बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन ! : केंद्र की गाइडलाइन के बाद सरकार आज ले सकती है फैसला; कांकेर में 15 दिन, रायगढ़ में 5 जून तक बढ़ाया गया प्रतिबंध

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। लगभग पूरे प्रदेश में 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। फिलहाल कांकेर में 15 जून तक और रायगढ़ में 5 जून तक कुछ छूट के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। जीएडी सचिव के मुताबिक, राज्य सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जो कि मंगलवार से प्रभावी होगी।

कांकेर में दोपहर 1 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति

किराना दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान, डेली नीड्स, बेकरी, आटा चक्की, मटन, चिकन की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी।
सरकारी राशन दुकानों को टोकन व्यवस्था के साथ राशन वितरण की अनुमति मिली थी।
दूध डेयरी संचालकों को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे से शाम 7 बज तक दूध बांटने की अनुमति मिली थी।
ऑटो पार्टस, शो-रूम, मोबाइल, स्टेशनरी, पंचर रिपेयरिंग,पेट शॉप, कपड़ा दुकान, जूता-चप्पल, फर्नीचर, बर्तन, सराफा, गिफ्ट शॉप सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी।
न्यूज पेपर के हॉकर्स सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम को 5.30 बजे से 8 बजे तक समाचार पत्र बांट सकेंगे।
निजी निर्माण कार्य को शाम 5 बजे तक करने की अनुमित होती है।
लोक सेवा केंद्र,बैंक अपने निर्धाारित समय से खुलते रहेंगे।
ई-कॉमर्स सुविधा जैसे- अमेजन, फ्लपिकार्ट होम डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक दे सकते हैं।
हाइवे पर स्थित ढाबा केवल टेक-अवे की सुविधा दे सकेंगे।
सरकारी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ पहले ही तरह चलत रहेंगे।
अंत्येष्टि और शोक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को ही अनुमति होगी।
ये प्रतिबंध जारी रहेगा

जिले में हर संडे टोटल लॉकडाउन रहेगा, हां जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।
जिले की सभी सीमाएं बंद रहेंगी।
सभी होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, केवल होम डिलीवरी की सुविधा होगी।
शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा।
सभी पान, सिगरेट, नास्ता, गुपचुप ठेला का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा
शादी समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे
स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार से अनुमति प्राप्त परिक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी।
जिले में अब भी साप्ताहिक बाजार, मॉल, क्लब, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून, जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी।
जिले के सभी पार्क और रिसोर्ट बंद रहेंगे।
रायगढ़ में निजी निर्माण कार्य कराने की अनुमति दी गई

निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमित होगी। काम करने वाले मजदूरों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
निर्माण सामग्रियों और तिरपाल (प्लास्टिक शीट) से संबंधित दुकानों को संचालन की अनुमति सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

साभार : देनिकभास्कर डॉटकॉम

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